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शिक्षक स्थानांतरण नीति का जिले के शिक्षकों ने किया स्वागत

Updated at : 07 Oct 2024 9:32 PM (IST)
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शिक्षक स्थानांतरण नीति का जिले के शिक्षकों ने किया स्वागत

शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी मांग पर आखिरकार नियमावली बनाकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है.

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बिहारशरीफ. शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी मांग पर आखिरकार नियमावली बनाकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है. जिले के शिक्षकों के द्वारा इस शिक्षक स्थानांतरण नियमावली का स्वागत किया जा रहा है. अब शिक्षक चाह रहे हैं की नई नियमावली के आधार पर जल्दी से जल्द इच्छुक शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ भी दिया जाए. अराजपत्रित प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देर से ही सही विभाग द्वारा शिक्षकों की मांग मान ली गई है. उन्होंने कहा कि अब विभाग के द्वारा इसे जल्दी से जल्दी अमली जामा भी पहनी जाए, ताकि शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ शीघ्र मिल सके. अन्य शिक्षक संघों के द्वारा भी शिक्षक नियमावली का स्वागत किया गया है. हालांकि स्थानीय निकाय से नियुक्त वैसे शिक्षक जिन्होंने विशेष शिक्षक का दर्जा नहीं प्राप्त किया है. उनमें मायूसी देखी जा रही है. क्योंकि इस नियमावली में शिक्षकों को चार वर्गों में विभाजित कर स्थानांतरण का लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है. इन चार वर्गों में ग्रेड पे शिक्षकों की संख्या काफी कम है. नियोजित शिक्षकों में भी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लिया है .उन्हें स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा. बीएससी से नियुक्त शिक्षक का स्थानांतरण सरकार के अगले आदेश पर निर्भर है. सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ अपने स्थानीय निकाय तक ही सीमित रहेगा. इसी प्रकार पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण अनुमंडल अंतर्गत हो सकेगा, जबकि स्थानांतरण के लिए विभाग द्वारा वरीयता क्रम भी बनाई गई है. इसमें असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. दूसरे नंबर पर गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षक तथा तीसरे नंबर पर दिव्यांग एवं चौथे नंबर पर मानसिक दिव्यंगता से संबंधित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी .इसी प्रकार विधवा एवं परित्यक्ता शिक्षिका को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी. दूसरे नंबर पर उन महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पति अन्यत्र पद स्थापित है . शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प देने होंगे. इन विकल्पों में से कहीं भी उनका स्थानांतरण हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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