23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

24 घंटे में सरकारी इमारतों से हटेंगे सभी पोस्टर-बैनर

जिले में छह अक्तूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक हर नियम का पालन सुनिश्चित कराया जाए.

बिहारशरीफ. जिले में छह अक्तूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक हर नियम का पालन सुनिश्चित कराया जाए. आचार संहिता के तहत सरकारी कार्यालयों और परिसरों पर लगे सभी राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और दीवार लेखन को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है. इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुल, सरकारी बसें, बिजली के खंभे और नगर निकाय भवनों से अनाधिकृत प्रचार सामग्री को 48 घंटे में साफ करना होगा. प्रशासन ने निजी संपत्ति पर लगे अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी है. मकान, दुकानों आदि पर लगे ऐसे पोस्टर-बैनर को चुनाव घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाना जरूरी होगा. यदि संपत्ति मालिक ऐसा नहीं करते, तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा।. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष, अनुमंडल अधिकारी, नगर निगम व परिषद के अधिकारी को दी गयी है. इन सभी को अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करनी है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आचार संहिता के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी. कोई भी ढिलाई नहीं बरती जायेगी. चुनाव नियमों का पालन जरूरी है, और अनाधिकृत प्रचार सामग्री हटाना भी उतना ही जरूरी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel