Bihar: जमीन रजिस्ट्री में गोरखधंधा होगा बिल्कुल बंद, ये अधिकारी करेंगे रैंडम जांच, जान लें नया नियम

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Bihar: जमीन रजिस्ट्री से पूर्व होने वाली स्थल जांच पर लगी रोक के बाद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अब सभी प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी यानी सीनियर डिप्टी कलेक्टर को रजिस्टर्ड दस्तावेजों की रैंडमली जांच का आदेश दिया है, ताकि जांच की प्रक्रिया समय पर पूरा करते हुए रिपोर्ट विभाग को भेजी जा सके.

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Bihar: जमीन रजिस्ट्री से पूर्व होने वाली स्थल जांच पर लगी रोक के बाद मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अब सभी प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी यानी सीनियर डिप्टी कलेक्टर को रजिस्टर्ड दस्तावेजों की रैंडमली जांच का आदेश दिया है, ताकि जांच की प्रक्रिया सही समय पर पूरा करते हुए रिपोर्ट विभाग को भेजी जा सके. इसे सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गयी है. इधर, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी यानी सीनियर डिप्टी कलेक्टर को पत्र जारी कर जिला रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा पारू, कटरा, मोतीपुर व सकरा मुफस्सिल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के पदाधिकारियों को जांच को लेकर निर्देशित किया है.

एक प्रतिशत रजिस्ट्री की होगी जांच

डीएम ने हर प्रखंड में रजिस्ट्री होने वाले कुल दस्तावेजों की संख्या के एक फीसदी दस्तावेजों को रैंडमली जांच करने को कहा है. इस कार्य को हर हाल में हर माह के शुरू होने से दो से तीन दिनों के भीतर करते हुए रिपोर्ट भेज देनी है. स्थल जांच के वक्त तस्वीर खींचकर रिपोर्ट में लगानी है ताकि, जमीन रजिस्ट्री के दौरान अगर कोई व्यक्ति राजस्व चोरी की कोशिश की है, तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जुर्माना लगाते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके. बता दें कि पहले इसकी जिम्मेदारी विभाग की तरफ से डीएम को दी गयी थी. बाद में अपर समाहर्ता स्तर व डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार स्तर के पदाधिकारी को दी गयी. फिर विभाग ने अपने आदेश को संशोधित करते हुए डीएम को उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से कराने का आदेश दिया है.

गलत रजिस्ट्री पर लगेगी लगाम

जिला प्रशासन के पाल हाल के दिनों में गलत रजिस्ट्री की कई शिकायत आयीं है. इसके सामाधन के लिए विभाग के द्वारा नए सिरे से नियम बनाकर रजिस्ट्री में गोरखधंधा करने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है.

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