ePaper

बिहार पुलिस को कांड दर्ज होने के 300 दिनों के अंदर दायर करना होगा चार्जशीट, पटना HC ने दिए ये अहम निर्देश

Updated at : 31 Aug 2022 3:31 AM (IST)
विज्ञापन
बिहार पुलिस को कांड दर्ज होने के 300 दिनों के अंदर दायर करना होगा चार्जशीट, पटना HC ने दिए ये अहम निर्देश

बिहार पुलिस को कांड के प्रतिवेदित होने यानी कांड के दर्ज होने के बाद 300 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना होगा. पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) के आदेश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है

विज्ञापन

भागलपुर: बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में लंबित कांडों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है. लंबित कांडों के आंकड़ों को कम करने के लिए विगत कुछ वर्षों से बिहार पुलिस अथक प्रयास कर रही है. बावजूद जिलों की पुलिस इसको लेकर गंभीर नहीं है. विगत कुछ वर्षों में प्रतिवेदित कांडों और उसके वर्षों से लंबित रहने के मामले हाइकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद उच्च न्यायालय ने कांडों के निष्पादन को लेकर बिहार पुलिस को इसको गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है.

300 दिनों के अंदर पुलिस को दायर करना होगा चार्जशीट

कोर्ट के निर्देशानुसार अब जिलों के थानों की पुलिस को कांड के प्रतिवेदित होने यानी कांड के दर्ज होने के बाद 300 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना होगा. हाइकोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है. इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रेंज आइजी-डीआइजी से लेकर जिलों के एसएसपी-एसपी के साथ बैठकर कर दिशा निर्देश दिया.

एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने दिए ये निर्देश

वीडियो कांफ्रेंस में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने निर्देशित करते हुए कहा है कि पटना उच्च न्यायालय के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें कांड दर्ज होने के 300 दिनों के उपरांत भी न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निष्पादन कर उनमें चार्जशीट दाखिल कराने का निर्देश दिया है.

अनुश्रवण कमेटी का गठन किया जायेगा

एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि लंबित कांडों के निष्पादन के लिए मुख्यालय और जिलों के स्तर पर अनुश्रवण कमेटी का गठन किया जायेगा, जो हर 15 दिन पर जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज कांड का निष्पादन करेगी. उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी अपने अधीन जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि हर 15 दिन में लंबित कांडों में से कम से कम पांच कांडों का निष्पादन कराएं. हर माह 10 प्रतिशत और हर तीन माह पर 30 प्रतिशत कांडों के निष्पादन का लक्ष्य तय किया जाये. लंबित कांडों के निष्पादन की गति की मॉनीटरिंग संबंधित रेंज के आइजी व डीआइजी करेंगे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन