Bihar Samachar: नाबालिग से रेप के आरोपित DSP पर गिरी गाज, गृह विभाग ने किया सस्पेंड
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 17 Jun 2021 5:03 PM
bihar news in hindi: अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक नियमावली तहत डीएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन के दौरान उनका कार्यालय पुलिस मुख्यालय पटना का कार्यालय होगा. गौरतलब है कि पुलिस विभाग डीएसपी के निलंबन की अनुशंसा चार जून को ही गृह विभाग को कर दिया गया था
नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में गृह विभाग ने कार्रवाई करते हुए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वन के सीनियर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है. बुधवार को इस संबंध में गृह विभाग की ओर से संकल्प जारी कर दिया गया. आदेश में कहा गया है कि गया में उपाधीक्षक पद में तैनाती के दौरान गया स्थित अपने सरकारी आवास में जबर्दस्ती बलात्कार किये जाने के आरोप में गया महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था.
अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक नियमावली तहत डीएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन के दौरान उनका कार्यालय पुलिस मुख्यालय पटना का कार्यालय होगा. गौरतलब है कि पुलिस विभाग डीएसपी के निलंबन की अनुशंसा चार जून को ही गृह विभाग को कर दिया गया था.
क्या है आरोप- सीनियर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद पर गया में मुख्यालय डीएसपी रहते वक्त सरकारी आवास पर ही एक नाबालिग और दलित लड़की के साथ रेप करने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में गया के महिला थाना में पीड़िता के पिता के बयान पर 27 मई को ही प्राथमिकी नंबर 18/2021 दर्ज किया जा चुका है.
इस केस का आइपीसी, पोक्सो और एससीएसटी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. गया के महिला थाना की पुलिस पीड़िता और उसके पिता का बयान भी 164 के तहत कोर्ट में दर्ज करा चुकी है. इस मामले में गया के एसएसपी भी अपनी एक रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को भेज चुके हैं. सीआइडी कमजोर वर्ग इस मामले की जांच कर रही है.
Posted bY : Avinish Kumar Mishra
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