Bihar News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

Updated at : 27 Aug 2024 8:50 PM (IST)
विज्ञापन
बिहार क्राइम न्यूज

बिहार क्राइम न्यूज

Bihar News: कोर्ट ने हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह सजा तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने सुनायी है.

विज्ञापन

Bihar News: पूर्णिया. हत्या के एक संगीन मामले में दोषी लगातार प्रमोद यादव, हीरालाल यादव, कैलाश यादव, कमलेश्वरी यादव तथा विनोद यादव को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मुकदमे में सजा पाने वाले अभियुक्त रिश्ते में प्रमोद यादव पुत्र और कमलेश्वरी यादव पिता हैं. प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है. यह सजा तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने सुनायी है. इस संबंध में जानकी नगर थाना कांड संख्या 33/2017 दर्ज कराया गया था. इस मामले के अपर लोक अभियोजक राहुल राजा के अनुसार मामले में कुल 9 गवाहियां न्यायालय में दर्ज कराई गई है.

नाला बनाने को लेकर हुआ था विवाद

घटना 23 फरवरी 2017 की है. इस मामले के सूचक राजीव यादव को अभियुक्तों के साथ सूचक के जमीन पर मकई पटाने के लिए नाला बनाने के क्रम में मना करने पर विवाद उत्पन्न हो गया था. फिर 11 बजे दिन में अभियुक्तों ने मिलकर जब सूचक के घर के आंगन में घुसकर हरबे हथियार से लैश होकर सभी के साथ मारपीट और छीन झपट करने लगे. इसी क्रम में सूचक के पिता के पेट में एक भाला लगा, जिससे खून बहने लगा और उसकी मौत हो गयी. जेवरात, रुपये और सामान भी लेकर चले गये. सभी अभियुक्त एवं सूचक एक ही गांव कारी मंगल टोला, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं.

Also Read: Bihar Flood: गंगा और सरयू के जल स्तर में वृद्धि जारी, सीवान में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन को आजीवन कारावास

दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 11 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मनोरथा गांव के उमेश लालदेव के पुत्र माया शंकर लालदेव, कैलाश लालदेव के पुत्र अंकेश लालदेव तथा भिखारी लालदेव के पुत्र छोटे लालदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने 17 अगस्त को तीनों को दोषी पाया था. तीनों 04 मार्च 2020 से जेल में है. अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिये बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दस लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है.

विज्ञापन
Radheshyam Kushwaha

लेखक के बारे में

By Radheshyam Kushwaha

पत्रकारिता की क्षेत्र में 13 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में धर्म अध्यात्म एवं राशिफल डेस्क पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्योहार, राशिफल के आलावा राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को लिखने में रुचि हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन