Bihar Bhumi: फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी प्रक्रियाओं को गुमराह करने वालों पर अब सख्त शिकंजा कसेगा. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि फर्जी कागजात के आधार पर आवेदन करने वालों की पहचान कर अंचलाधिकारी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कराएं. इस कार्रवाई में भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अपर समाहर्ता का सहयोग लिया जाए तथा उपलब्ध कानूनी सलाहकारों की मदद से यह सुनिश्चित किया जाए कि गलत दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी हाल में बच न सके.
गरीबों को परेशान करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करें
उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि गरीब, वंचित और किसानों को सही काम के लिए परेशान करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनता की परेशानी दूर करना और समय सीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए. उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर सुधार के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसके तहत जिलों में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद आयोजित किए जा रहे हैं. विभाग की पहली प्राथमिकता दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और वासविहीन गरीबों को अभियान बसेरा-2 के तहत जमीन से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निपटारा है. उन्होंने चेतावनी दी कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने या बेवजह खारिज करने की प्रवृत्ति पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए. नए साल में इसकी प्रमंडलवार फिर से समीक्षा की जाएगी.
इन अधिकारियों को सम्मानित करेगी सरकार
ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहन और अनैतिक काम करने वालों पर सख्ती का संदेश देते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि नियमसंगत और सुसंगत कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा. वहीं, सभी अंचलों में शिकायत पेटी लगाने और अंचलाधिकारी द्वारा स्वयं उसे खोलकर शिकायतों का निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं. यही व्यवस्था भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को भी सुनिश्चित करनी होगी.
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रिसीविंग देना होगा अनिवार्य
अनैतिक कार्यों पर रोक के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता गठित किया जा रहा है, जो औचक निरीक्षण कर फील्ड में जांच करेगा और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा. उपमुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि आम लोगों के आवेदनों को स्वीकार कर उन्हें रिसीविंग देना अनिवार्य होगा. यदि अंचल स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो क्रमशः भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता और प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में शिकायत की जा सकेगी. अंतिम विकल्प के रूप में ही मामला मुख्यालय स्तर तक पहुंचे. भूमि विवाद के मामलों पर उन्होंने कहा कि शनिवार को गंभीरता से लोगों की शिकायतें सुनी जाएं. पुलिस सहयोग न मिलने पर पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उपमुख्यमंत्री का साफ संदेश है. सरकारी काम में गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा और गरीब-किसानों को परेशान करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है.

