आरा : दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करनेवाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव ने इसके लिए सभी एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है. डीएम ने कहा है कि बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर रोक लगायी गयी है.
ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि दुकानदारों के द्वारा बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री की जा रही है. उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर यह सुनिश्चित हो लें कि बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं की जाये. जांच में इस प्रकार का मामला प्रकाश में आता है,
तो संबंधित दुकानदारों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. यदि पटाखों की अवैध बिक्री आदि के कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. विदित हो कि दीपावली आते ही शहर से लेकर गांव की सड़कों के किनारे फूटपाथों पर पटाखों की दुकानें सज जाती हैं, जिसे पुलिस प्रशासन देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, जो कई बार हादसों का कारण बन चुका है.