आचार संहिता के अनुपालन को ले प्रशासन सख्त
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :02 Apr 2016 8:53 AM (IST)
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एसडीओ व बीडीओ को संपति विरुपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के दिये गये आदेश आरा : जिला निवार्चन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव ने जिले के सभी बीडीओ व अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा किसी भी सरकारी या सरकारी उपक्रमों के भवन, दिवाल […]
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एसडीओ व बीडीओ को संपति विरुपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के दिये गये आदेश
आरा : जिला निवार्चन पदाधिकारी पंचायत सह जिलाधिकारी डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव ने जिले के सभी बीडीओ व अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा किसी भी सरकारी या सरकारी उपक्रमों के भवन, दिवाल या चाहरदिवारी पर पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जायेगा. किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झंडा नहीं लगाया जायेगा.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा किसी व्यक्ति के निजी भवन, दिवार या चाहरदिवारी पर कोई नारा नहीं लिखेंगे तथा पोस्टर, बैनर, झंडा नहीं लगायेंगे.
पंचायत निवार्चन में किसी राजनीतिक दल के नाम से कोई नारा या बैनर-पोस्टर नहीं लगाया जायेगा. वहीं मुद्रित पोस्टर, पर्ची और बैनर के नीचे मुद्रित प्रेस का नाम एवं पता का उल्लेख होना आवश्यक होगा. जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को संपति विरूपन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है. उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों पर संपति विरूपन निरोध अधिनियम 1987 की धारा 3 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को ले छह मामले हुये दर्ज: जिलाधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर अबतक करीब पांच हजार से अधिक व्यक्तियों पर 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है. वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर विभिन्न थानों में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.
संपति विरूपण अधिनियम के तहत दस पर प्राथमिकी : पीरो. पंचायत चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में शुक्रवार को दस संस्थानों व व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है़
बीडीओ मनोरंजन पांडेय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर बैनर लगाने तथा दिवाल लेखन करने के मामले में उक्त लोगों के खिलाफ संपति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है़ बता दें कि दो दिन पूर्व भी इस अधिनियम के तहत सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़
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