पंचायत चुनाव . अधिकारियों को भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का दिया निर्देश
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Mar 2016 5:14 AM (IST)
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संदेश व कोइलवर में नामांकन 3 से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ बिरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई. आरा : इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव की गंभीरता पूर्वक जिम्मेवारी लेने तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन […]
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संदेश व कोइलवर में नामांकन 3 से
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉ बिरेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई.
आरा : इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव की गंभीरता पूर्वक जिम्मेवारी लेने तथा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उस पर अमल करना आवश्यक होगा. पंचायत चुनाव में निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी को किसी प्रकार की संशय अथवा भ्रम की स्थिति न हो. प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी एक अभिभावक के रूप में आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे. भोजपुर जिला में संदेश तथा कोइलवर में प्रथम चरण के चुनाव के लिए 2 मार्च को प्रारूप 5 का प्रकाशन तथा 3 मार्च से नामांकन लिया जायेगा. नाम निदेशन की तिथि 9 मार्च, संविक्षा की तिथि 12 मार्च, नाम वापसी की, तिथि 15 मार्च, मतदान की तिथि 24 अप्रैल तथा मतगणना की तिथि 29 मई है.बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नामांकन के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने, बैरिकेडिंग कराने, पर्याप्त संख्या में नाजीर रसीद रखने तथा वीडियोग्राफर की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया.
नामांकन के समय महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं / कागजात से संबंधित चेकलिस्ट चिपकाने का निदेश दिया. बैठक में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी नजर हुसैन ने बताया कि जाति प्रमाणपत्र, नाजीर रसीद की मूल प्रति लगानी होगी, आरओ /एआरओ के समक्ष ही अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करेंगे. डाक से भेजा गया नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा.
आरक्षण के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट और सतर्क रहने का निदेश दिया गया. नामांकन के पश्चात अभ्यर्थी को प्रपत्र- 29 एवं 30 (व्यय लेखा से संबंधित ), प्रपत्र- 118,119,120 तथा आचार संहिता की प्रति देने का निदेश दिया. एक अभ्यर्थी को एक ही निर्वाचन अभिकर्ता मिलेंगे. सभा जुलूस की अनुमति निर्वाची पदाधिकारी देंगे. जबकि लाउडस्पीकर की अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी देंगे. नामांकन शुल्क के रूप में सामान्य जाति को ग्राम पंचायत सदस्य/ पंच हेतु 250 रुपये, अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एनेक्सचर-1,
किसी जाति की महिला को 125 रुपये, मुखिया /सरपंच को 1000 रुपये, महिला को 500 रुपये, जिला परिषद सामान्य जाति को हेतु 2000 रुपये, महिला /आरक्षित अभ्यर्थी को 1000 रुपये लगेगा. संविक्षा अथवा नाम वापसी निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 4:00 बजे तक होगी.
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला प्रबंधक एसएफसी, निदेशक डीआरडीए, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर आरा सदर/जगदीशपुर, प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे .
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