आरटीपीएस मामले के निष्पादन में लापरवाही बरतने का मामला
आरा. अनुमंडलाधिकारी (सदर) माधव कुमार सिंह ने अनुमंडल के 6 बीडीओ और 7 सीओ से लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों को ससमय निष्पादन नहीं करने पर स्पष्टीकरण की मांग की है. अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के ससमय निष्पादन नहीं किये जाने के कारण स्वत: संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने के पूर्व बीडीओ अगिआंव, बड़हरा, गड़हनी, कोईलवर, सहार तथा उदवंतनगर और सीओ, बड़हरा, आरा, गड़हनी, सहार, कोईलवर, संदेश तथा उदवंतनगर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. उन्होंने कहा कि 15 अक्तूबर को वेबसाइट से प्राप्त जानकारी की समीक्षा से यह पाया गया कि उक्त प्रखंड और अंचल में जाति, आवासीय, आय, प्रमाणपत्र अत्यधिक मात्र में लंबित है. एसडीओ ने उक्त पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण में पूछा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध स्वत: संज्ञान लेते हुए लोक सेवा अधिकार अधिनियम के नियम 15 के उक्त नियम 4 के अधीन आपसे क्यों नहीं प्रति आवेदन 250 रुपये की दर से दंड की राशि अभिलोपित करने की कार्रवाई की जाये. साथ ही पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से समर्पित करना सुनिश्चित करें.
किस प्रख्ांड में हैं कितने आवेदन लंबित
अनुमंडलाधिकारी ने बताया कि आरा प्रखंड में जाति, आवासीय, आय के 53 आवेदन लंबित हैं. बड़हरा प्रखंड मे 257 व सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 47, कोईलवर प्रखंड में 1460 व 81, उदवंतनगर प्रखंड में 30 व 31, गड़हनी प्रखंड में 12 व 4, अगिआंव में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 213, सहार में सामाजिक सुरक्षा के 84 तथा संदेश प्रखंड में जातीय, आवासीय और आय प्रमाणपत्र के 133 आवेदन पत्र लंबित हैं.