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नगर थाना पुलिस ने इश्तेहार को ले कोर्ट में दिया आवेदन

आरा : खुर्शीद कुरैशी के छोटे भाई सोनू कुरैशी के हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित मो सुहैल के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने इश्तेहार के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है. कोर्ट के आदेश मिलते ही इश्तेहार चिपकाया जायेगा. साथ ही पुलिस कुर्की जब्ती करने को लेकर भी तैयारी कर रही है. इंतजार कोर्ट […]

आरा : खुर्शीद कुरैशी के छोटे भाई सोनू कुरैशी के हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित मो सुहैल के खिलाफ नगर थाना पुलिस ने इश्तेहार के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है. कोर्ट के आदेश मिलते ही इश्तेहार चिपकाया जायेगा. साथ ही पुलिस कुर्की जब्ती करने को लेकर भी तैयारी कर रही है. इंतजार कोर्ट के आदेश का है. मंगलवार को कोर्ट द्वारा मो सुहैल के खिलाफ वारंट निर्गत किया गया था, जिसका तामिला नगर थाना पुलिस ने किया.

साथ ही फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है. हालांकि घटना के पांच दिनों के बाद भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. इस मामले में फरार चल रहे मो सुहैल, आमीर तथा बबलू को गिरफ्तार करने के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. बता दें कि पांच दिन पहले नगर थाना क्षेत्र के रमगढ़िया के समीप खुर्शीद कुरैशी के छोटे भाई सोनू कुरैशी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल मचाया. बाद में सोनू कुरैशी के भाई अब्दुला कुरैशी द्वारा चार नामजद तथा तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें मो सुहैल, मो सहैब, आमीर तथा बबलू को नामजद किया गया. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मो सुहैब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. साथ ही फरार चल रहे तीन आरोपितों के विरुद्ध छापेमारी चल रही है.
पत्नी की हत्या करनेवाले को आजीवन कारावास
आरा. हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -15 सुरेश सिंह ने गुरुवार को मृतका के पति मिलेंद्र कुमार को सश्रम उम्रकैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि आरा नवादा थानान्तर्गत गोढना, अनाइठ के प्रीति कुमारी की शादी 21 जून, 2003 को इमादपुर थानान्तर्गत बिहटा गांव के मिलेंद्र कुमार के साथ हुई थी. आपसी विवाद को लेकर मिलेंद्र कुमार ने पांच मई, 2012 को केरोसिन डालकर प्रीति कुमारी को गंभीर रूप से जला दिया था.
आरा सदर अस्पताल में जख्मी ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने हत्या करने व साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आरोपित मिलेंद्र कुमार को उक्त सजा सुनाई.
Prabhat Khabar Digital Desk
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