दुष्कर्म पीड़िता को क्षतिपूर्ति की राशि देने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 22 Oct 2019 7:08 AM
आरा : सेक्स स्केंडल कांड के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पीड़िता की पुनर्वास के लिए अंतरिम क्षतिपूर्ति डेढ़ लाख की राशि देने का आदेश भोजपुर जिलाधिकारी को दिया. गौरतलब है कि एक माह पूर्व सेक्स स्केंडल में 164 सीआरपीसी के […]
आरा : सेक्स स्केंडल कांड के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने सोमवार को एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पीड़िता की पुनर्वास के लिए अंतरिम क्षतिपूर्ति डेढ़ लाख की राशि देने का आदेश भोजपुर जिलाधिकारी को दिया. गौरतलब है कि एक माह पूर्व सेक्स स्केंडल में 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें उसने एक इंजीनियर व इस मामले में शामिल सेक्स स्केंडल संचालक समेत अन्य का नाम लिया था. साथ ही पटना स्थित एक राजद विधायक के फ्लैट में जाने की बात भी कही थी.
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