38.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

सेक्स रैकेट मामला : विधायक अरुण की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आरा : सेक्स रैकेट मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने शुक्रवार को अभियुक्त संदेश के राजद विधायक अरुण यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की. उन्होंने बताया कि एक माह पूर्व सेक्स स्कैंडल में 164 सीआरपीसी के तहत […]

आरा : सेक्स रैकेट मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह ने शुक्रवार को अभियुक्त संदेश के राजद विधायक अरुण यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की.

उन्होंने बताया कि एक माह पूर्व सेक्स स्कैंडल में 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ था, जिसमें उसने एक इंजीनियर व सेक्स रैकेट संचालक समेत अन्य का नाम लिया था. साथ ही पटना स्थित एक राजद विधायक के फ्लैट में जाने की बात भी सामने आयी थी. जब पीड़िता का बयान दूसरी बार 164 सीआरपीसी के तहत पुलिस के आवेदन पर कोर्ट में हुआ, तो पीड़िता ने राजद विधायक अरुण यादव का नाम लिया. इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए विधायक अरुण यादव पर दबिश बनायी.

कोर्ट के आदेश पर विधायक के लासाढ़ी स्थित घर की चल संपत्ति जब्त की गयी, लेकिन विधायक अरुण यादव को पुलिस आजतक गिरफ्तार नहीं कर पायी. आरा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से विधायक अरुण यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. जिला जज ने सुनवाई के लिए उक्त आवेदन को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आरके सिंह के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें