आरा : बिहार के भोजपुर जिले में दलित समुदाय की नाबालिग लड़की से बलात्कार के चार दोषियों को आरा की एक अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सभी चार व्यक्तियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.
लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह दारा ने बताया कि इन सभी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि अखिलेश कुमार, वीर बहादुर, मंतोष सिंह और एकम राजवर को उम्रकैद की सजा सुनायीगयी है. प्राथमिकी के मुताबिक दोषी पिछले साल आठ मार्च को नाबालिग लड़की को छतरपुर गांव में सुनसान स्थान पर ले गये थे और उससे बलात्कार किया था.
प्राथमिकी में बताया गया कि दोषियों ने उसे इंदिरा आवास के तहत पैसा दिलाने में मदद करने का लालच दिया था. पुलिस ने घटना के फौरन बाद ही सभी चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था.