चुनाव आयोग के अनुसार होगा पोस्टर, पंपलेट का मुद्रण

Updated at : 13 Mar 2019 6:43 AM (IST)
विज्ञापन
चुनाव आयोग के अनुसार होगा पोस्टर, पंपलेट का मुद्रण

आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार ने सभी दलों के प्रत्याशियों को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में ही चुनाव कार्यों से संबंधित पोस्टर ,पंपलेट व बैनर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन कराना होगा. प्रचार सामग्रियों पर प्रिंटर एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित होना आवश्यक है. प्रकाशन के बाद […]

विज्ञापन

आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार ने सभी दलों के प्रत्याशियों को आदेश दिया है कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में ही चुनाव कार्यों से संबंधित पोस्टर ,पंपलेट व बैनर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन कराना होगा. प्रचार सामग्रियों पर प्रिंटर एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित होना आवश्यक है.

प्रकाशन के बाद उन्हें तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास उपलब्ध करानी है. इसके लिए प्रकाशक के द्वारा घोषणा पत्र के साथ मुद्रक को अपने हस्ताक्षर एवं दो अन्य व्यक्तियों के पहचान के साथ मुद्रण कार्य करने का आदेश प्रिंटर को दे सकता है.
इसके अतिरिक्त विहित प्रपत्र में मुद्रित सामग्री पर होनेवाले खर्च, मुद्रण की तिथि, मुद्रण प्रति की संख्या आदि की जानकारी देनी जरूरी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक के लिए विहित प्रपत्र जारी किया गया है. उस प्रपत्र को भरकर ही पोस्टर, बैनर, पंपलेट आदि के मुद्रण का कार्य कराया जा सकता है. अन्यथा निर्देश का पालन नहीं करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन