नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपित को सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Feb 2019 1:59 AM
आरा : एक नाबालिग लड़की को बहला कर अपहरण करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित गणेश प्रसाद को तीन वर्षों के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था. […]
आरा : एक नाबालिग लड़की को बहला कर अपहरण करने के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने सोमवार को आरोपित गणेश प्रसाद को तीन वर्षों के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस किया था.
उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2016 को पीरो थानान्तर्गत के 14 वर्षीया एक लड़की स्कूल का मैजिक गाड़ी से सुबह में स्कूल जा रही थी. जमुआव से कुछ किलोमीटर आगे उक्त लड़की के घर के बगल का लड़का गणेश प्रसाद ने उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा कर ले गया. घटना को लेकर अपहृता के पिता ने संबंधित थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही हुई थी.
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