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आरा : महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषी करार

Updated at : 29 Nov 2018 8:39 AM (IST)
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आरा : महिला को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सभी 20 दोषी करार

आरा : भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में एक दलित महिला की पिटाई करते हुए उसे निर्वस्त्र घुमाने और उसके घर को जलाने के मामले में सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिया दिया गया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. […]

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आरा : भोजपुर जिले के बिहिया बाजार में एक दलित महिला की पिटाई करते हुए उसे निर्वस्त्र घुमाने और उसके घर को जलाने के मामले में सभी 20 आरोपितों को दोषी करार दिया दिया गया है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने बुधवार को यह फैसला सुनाया.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. इस मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत तीन माह और आठ दिनों के अंदर कोर्ट का यह फैसला आया है. कोर्ट ने पांच आरोपितों को महिला को निर्वस्त्र करने के आरोप में दोषी करार दिया है, जबकि 15 अन्य आरोपितों को आगजनी, तोड़फोड़ और दंगा फैलाने के मामले में दोषी करार दिया गया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह दारा ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त, 2018 को बिहिया बाजार में एक दलित महिला के साथ मारपीट कर निर्वस्त्र घुमाने को लेकर पीड़ित महिला ने बिहिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा गया था कि उसके घर के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था. इसकी सूचना थाने को देकर घर लौट रही थी, तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया और उसे पीटते हुए पूरे बाजार में घुमाया.
इसके बाद उसके घर को जला दिया. पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार चिह्नित कर लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें अभियुक्त बनाया. पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया. कोर्ट ने छह सितंबर को 20 अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया. कोर्ट ने 13 सितंबर को 20 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी.
भोजपुर के बिहिया बाजार में हुई थी घटना
विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराये गये
दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने भादवि की धारा 147, 354 बी एवं एससी/एसटी की धारा 3(i ) (d ), 3 (s ) के तहत पांच आरोपित किशोरी यादव, विनोद कुमार केसरी उर्फ मड़ई किशोरी, मो मुमताज अंसारी उर्फ ताज, विष्णु कुमार उर्फ मिथुन व सिकंदर कुमार को, भादवि की धारा 147 एवं एससी/ एसटी की धारा के तहत 14 आरोपितों रंजीत कुमार, राजबली कुमार उर्फ बड़क, सत्यनारायण प्रसाद, लखन कुमार, राजेश शर्मा, मुनी साह, शुभम शर्मा, अमित कुमार जायसवाल उर्फ विक्की, सोनू कुमार, विक्की सिंह उर्फ दीपक कुमार, सूरज कुमार उर्फ पप्पू, राकेश राय उर्फ पीयूष राय, राजा साह और बबुआ जी उर्फ गूंगा और भादवि की धारा 147 के तहत विकास रजक को दोषी करार दिया.
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