ePaper

बिहार : 2012 के जहरीली शराब मामले में 15 लोग दोषी करार

Updated at : 24 Jul 2018 6:48 PM (IST)
विज्ञापन
बिहार : 2012 के जहरीली शराब मामले में 15 लोग दोषी करार

आरा : बिहारकेआरा में एक स्थानीय अदालत ने भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 महादलितों की मौत के छह साल पुराने मामले में 15 लोगों को आज दोषी ठहराया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून और आबकारी कानून […]

विज्ञापन

आरा : बिहारकेआरा में एक स्थानीय अदालत ने भोजपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 21 महादलितों की मौत के छह साल पुराने मामले में 15 लोगों को आज दोषी ठहराया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून और आबकारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया.

सरकारी वकील सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सजा पर फैसला गुरुवार को किया जायेगा. उन्होंने कहा कि दोषियों को न्यूनतम दस साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. सात दिसंबर 2012 को नवादा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरा के अनैथ इलाके में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन