हत्या के मामले में पति को उम्रकैद की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Jun 2018 4:00 AM
आरा : पत्नी की हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को मृतका के पति आरोपित लाल बाबू रवानी को सश्रम उम्रकैद व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी. उन्होंने बताया […]
आरा : पत्नी की हत्या करने के एक मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने मंगलवार को मृतका के पति आरोपित लाल बाबू रवानी को सश्रम उम्रकैद व पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रशांत रंजन ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि पीरो थानांतर्गत अकुरुआ गांव निवासी शांति देवी ने अपनी पुत्री मंजू की शादी चरपोखरी थानांतर्गत पड़रिया गांव के लालबाबू रवानी के साथ की थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










