अब अस्पतालों में बायोमैट्रिक से बनेगी हाजिरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Jun 2018 4:39 AM (IST)
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जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक कृषि भवन सभागार में की गयी. बैठक में उन्होंने चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्साकर्मियों को हर हाल में बायोमैट्रिक सिस्टम से उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया. स्वास्थ्य योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा : जिलाधिकारी ने […]
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जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की
आरा : जिलाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक कृषि भवन सभागार में की गयी. बैठक में उन्होंने चिकित्सकों सहित अन्य चिकित्साकर्मियों को हर हाल में बायोमैट्रिक सिस्टम से उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा : जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कोटपा कानून, नियमित टीकाकरण, आशा, जननी बाल सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु-मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, मिशन इंद्रधनुष, स्वास्थ्य एवं पोषण, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय टीवी नियंत्रण कार्यक्रम आदि विषयों की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिये. जिलाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों की सेवा करना सबसे महान एवं पुण्य का कार्य है. डॉक्टर अपने ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग सकारात्मक रूप से समाज के गरीब व्यक्तियों के इलाज, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार आदि कार्य में करें.
बायोमैट्रिक सिस्टम से उपस्थिति नहीं बनाने पर कटेगा वेतन : उन्होंने कहा कि बायोमैट्रिक प्रणाली के द्वारा अस्पताल में डॉक्टर अपनी उपस्थिति बनाएं. समीक्षा में पाया गया कि संदेश, अगिआंव, बिहियां, तरारी में डॉक्टर अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन द्वारा नहीं बनाते हैं.
इसे लेकर डीएम ने कहा कि जिस दिन की डॉक्टर उपस्थिति नहीं बनायेंगे, उस दिन का वेतन उनका काटा जायेगा. उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने तथा प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी को देने का निर्देश दिया. अस्पताल में कार्य से अनुपस्थित रहनेवाले डॉक्टरों पर प्रपत्र ‘क’ गठित किया जायेगा. उन्होंने टीकाकरण का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए सर्वे रजिस्टर एवं ड्यूटी लिस्ट को अद्यतन करने का निर्देश दिया.
शिक्षा संस्थान के सौ मीटर के दायरे में तंबाकू बेचनेवालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : कोटपा कानून के तहत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद को बेचनेवालों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिलाधिकारी ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तंबाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निर्देश दिया.
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