बिहार : मीसा के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित
Updated at : 06 Feb 2018 7:26 AM (IST)
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नयी दिल्ली : राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार और अन्य के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश एनके मल्होत्रा की अदालत अब 8 फरवरी को […]
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नयी दिल्ली : राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार और अन्य के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश एनके मल्होत्रा की अदालत अब 8 फरवरी को यह तय करेगी कि आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं.
प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर महीने में मीसा, उनके पति शैलेश कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि 6 जनवरी को इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था.
इससे पहले आयकर विभाग मीसा और शैलेश के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर चुका है. पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को मनी लाउंड्रिंग के मामले में जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी. अदालत ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी.
गौरलतब है कि इस मामले में आरोपी जैन बंधुओं को अदालत ने 25 फरवरी को जमानत दे दी थी. जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशेल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर को 90 रुपये प्रति शेयर खरीदा और इसी पैसे से दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस खरीदा गया.
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