कोर्ट ने दिया नेशनल इंश्योरेंस को भुगतान करने का आदेश

Published at :10 Nov 2017 5:08 AM (IST)
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कोर्ट ने दिया नेशनल इंश्योरेंस को भुगतान करने का आदेश

आरा : गाड़ी पलटने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने नेशनल इश्योरेंस कंपनी को 5 लाख 11 हजार रुपया मृतक के पिता को बैंक के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उदवंतनगर थानांतर्गत छोटकी सासाराम गांव […]

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आरा : गाड़ी पलटने से 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने नेशनल इश्योरेंस कंपनी को 5 लाख 11 हजार रुपया मृतक के पिता को बैंक के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि उदवंतनगर थानांतर्गत छोटकी सासाराम गांव निवासी मनोज पाल 17 जनवरी, 2006 को कमांडर जीप से आरा जा रहा था. गजराजगंज ओपी अंतर्गत बड़का गांव पुल के समीप जीप पलटने से उसकी मौत हो गयी थी.

घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद मृतक के पिता बुचुल पाल ने मोटर दुर्घटना दावा को लेकर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था. जिला जज ने मुकदमा को विचरण के लिए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में भेज दिया. इस दौरान समझौते के आधार पर मामले का निष्पादन के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे को भेजा गया. वहां पर नेशनल इंश्योरेंस अधिकारी द्वारा कम राशि दी जा रही थी़

जिससे दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका, फिर मुकदमा ट्रायल के लिए उक्त कोर्ट में आ गया. बहस के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त आदेश दिया.
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