भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों व संवेदक समेत 10 पर एफआईआर

Published at :20 Sep 2017 5:09 AM (IST)
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भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों व संवेदक समेत 10 पर एफआईआर

आरा : नया समाहरणालय भवन, न्यायालय में पांच कोर्ट तथा 10 कोर्ट भवनों के निर्माण में अनियमितता एवं राशि गबन करने के आरोप में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, आरा ने नगर थाने में संवेदक, तत्कालीन अभियंता एवं कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस ने कार्रवाई करते में गबन मामले में आरोपित संवेदक को […]

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आरा : नया समाहरणालय भवन, न्यायालय में पांच कोर्ट तथा 10 कोर्ट भवनों के निर्माण में अनियमितता एवं राशि गबन करने के आरोप में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल, आरा ने नगर थाने में संवेदक, तत्कालीन अभियंता एवं कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस ने कार्रवाई करते में गबन मामले में आरोपित संवेदक को गिरफ्तार कर लिया.

इसके संवेदक मेसर्स वीके इंटरप्राइजेज, ग्राम-धनुपरा, पोस्ट-नवादा, थाना-आरा नगर, जिला-भोजपुर है, जिसके प्रबंध निदेशक विपिन कुमार उर्फ विपिन चौधरी है. इनकी गिरफ्तारी मंगलवार को पुलिस द्वारा की गयी. प्राथमिकी में उक्त दोनों योजनाओं में संवेदक एवं कार्यालय के तत्कालीन कर्मचारियों की मिलीभगत से कराये गये कार्य से अधिक राशि का भुगतान बिना रॉयल्टी की कटौती की गयी है

तथा सभी व्यक्तियों पर एकमत होकर जालसाजी कर गलत विपत्र तैयार कर सरकारी राशि का कार्य से अधिक की निकासी कर राशि के गबन का आरोप है. संवेदक को बार-बार पत्र भेजने के बावजूद उनके द्वारा समयावधि में विषयांकित दोनों योजनाओं का कार्य नहीं कराया गया. प्राथमिकी में विपिन चौधरी समेत भवन प्रमंडल, आरा कार्यालय के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता से लेकर लेखापाल तक को आरोपित किया गया है. अभियंताओं एवं कर्मियों के विरुद्ध जालसाजी एवं आपराधिक षड़यंत्र का मुकदमा दर्ज किया गया है.

दो करोड़ 37 लाख की होगी वसूली : दोनों योजनाओं में संवेदक ने कार्य से अधिक राशि लेने का आरोप है. इसमें विभाग के इंजीनियर से लेकर लेखापाल तक की मिलीभगत है. जानकारी के अनुसार क्रमश: 1,49,71,601 रुपये एवं 30,07,838 रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया गया है. सूद समेत कुल 2,37,61,571 रुपये संवेदक से वसूला जायेगा.
इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई : विपिन चौधरी समेत सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नगर थाना में केस संख्या 481/17 दर्ज कराया गया है. इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 407, 420, 467, 468, 471 एवं 120 सीबी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है.
भवन निर्माण विभाग के इन लोगों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
हरिगोपाल सिंह कार्यपालक अभियंता
इंद्रदेव राम सहायक अभियंता
विनोद कुमार वर्मा कनीय अभियंता
रामानंद रामकनीय अभियंता
संजय कुमारकनीय अभियंता
उमेश कुमार मंडल
राजा राम लेखा पदाधिकारी
बलराज सिंहलेखा पदाधिकारी
राहुल ओझा कनीय लेखा लिपिक
क्या कहते हैं अधिकारी
सरकारी कार्य में अनियमितता एवं जालसाजी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सरकारी कार्य विहित प्रक्रिया के तहत निर्धारित मापदंड के अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण होंगे. इसमें गड़बड़ी करनेवाला कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होगी.
संजीव कुमार, जिलाधिकारी
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