13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bhagalpur News. होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को यूडीएचडी ने दी राहत, 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और पेनाल्टी नहीं

होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को राहत.

नगर विकास और आवास विभाग ने जारी की अधिसूचना, करदाताओं की सुविधा के लिए टैक्स जमा करने की कई व्यवस्था की शहर के उन करदाताओं को नगर विकास और आवास विभाग ने राहत दी है है जो लंबे समय से होल्डिंग टैक्स नहीं चुका पाये हैं. विभाग ने अधिसूचना जारी कर वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस) के तहत 31 मार्च 2026 तक टैक्स चुकाने वालों को शत-प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी से छूट देने का निर्णय लिया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई करदाता निर्धारित अवधि के अंदर लंबित संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करता है, तो उसे केवल मूल टैक्स चुकाना होगा. ऐसे करदाता ब्याज और जुर्माना से पूरी तरह मुक्त रहेंगे. हालांकि, निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया चुकाने वालों को पहले से तय ब्याज और पेनाल्टी का भुगतान करना अनिवार्य होगा. इस योजना का लाभ उन करदाताओं को भी मिलेगा जिनका मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या फोरम में लंबित है. इसके लिए उन्हें संबंधित मामले को वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. वहीं, जिन होल्डिंग्स का अब तक स्व-निर्धारण नहीं हुआ है, वे भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं. सूचना में स्पष्ट किया गया है कि आवासीय संपत्तियों का कर निर्धारण उस तिथि से प्रभावी होगा जब मकान मालिक ने विद्युत कनेक्शन लिया हो या संबंधित क्षेत्र नगर निकाय में अधिसूचित हुआ हो. इसी तरह गैर-आवासीय मामलों में कर निर्धारण जीएसटी में निबंधन या फिर नगर निकाय अधिसूचना की तिथि से माना जायेगा. नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए टैक्स जमा करने की कई व्यवस्था की है. संपत्ति कर का भुगतान निगम कार्यालय, सीएससी केंद्र, स्थायी शिविर, चलंत शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से बकाया वसूली में तेजी आयेगी और साथ ही करदाताओं को भी बड़ा अवसर मिलेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel