Bihar: 2 साल पुराने मामले में दो थानेदार सस्पेंड, लापता महिला के शव की DNA टेस्ट रिपोर्ट ने बढ़ायी मुसीबत

Updated at : 22 Jun 2022 4:46 PM (IST)
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Bihar: 2 साल पुराने मामले में दो थानेदार सस्पेंड, लापता महिला के शव की DNA टेस्ट रिपोर्ट ने बढ़ायी मुसीबत

भागलपुर में डीआइजी ने दो साल पुराने मामले में दो तत्कालीन थानेदारों को सस्पेंड कर दिया है. मामला महिला के लापता होने के बाद केस दर्ज करने और जांच में लापरवाही का है.

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Bhagalpur News: अपहरण कांड दर्ज करने में मनमानी बरतने और बाद में हत्याकांड के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले दो थाना के थानेदार को डीआइजी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबित किये गये पदाधिकारियों में कजरैली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ पंकज कुमार और मधुसूदनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ मिथिलेश चौधरी शामिल हैं. निलंबन अवधि के दौरान दोनों पदाधिकारियों का मुख्यालय भागलपुर पुलिस केंद्र निर्धारित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है.

थानेदारों की मनमानी और लापरवाही 

मामला हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है, जिसकी जांच की जिम्मेदारी डीएसपी विधि व्यवस्था को दी गयी थी. जांच के क्रम में मधुसूदनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा कांड दर्ज किये जाने को लेकर की गयी मनमानी और कजरैली थानाध्यक्ष द्वारा मामले की जांच में बरती गयी लापरवाही की बात सामने आयी. डीएसपी विधि व्यवस्था की जांच रिपोर्ट और कांड के अनुसंधान के बाद निकले रिपोर्ट टू के आधार पर डीआइजी ने मामले में कार्रवाई की है.

2 साल पहले के मामले की समीक्षा

मामले में विगत 27 मई 2022 को डीआइजी के द्वारा की गयी समीक्षा में यह बात सामने आयी कि विगत 20 अक्तूबर 2020 को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव की रहने वाली महिला रूबी देवी लापता हो गयी थी. उक्त मामले में एक तरफ जहां लापता महिला के पिता अपनी पुत्री के अपहरण का आरोप उसके पति पर लगाते हुए मधुसूदनपुर थाना में आवेदन दिया.

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तत्कालीन थानाध्यक्ष पर आरोप

तत्कालीन थानाध्यक्ष एसआइ मिथिलेश कुमार चौधरी ने पिता के आवेदन पर केस दर्ज करने की बजाय लापता महिला के पति शंभु कुमार शर्मा के लिखित आवेदन पर 22 अक्तूबर 2020 को अज्ञात के विरुद्ध महिला के अपहरण का केस दर्ज कर लिया.

अज्ञात महिला का सड़ा गला सिर कटा शव बरामद हुआ

इधर कजरैली थाना क्षेत्र के पकड़ी नदी में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की सीमा से सटा इलाके में एक अज्ञात महिला का सड़ा गला सिर कटा शव बरामद किया गया. उक्त मामले में कजरैली थाना के चौकीदार के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया. पुलिस ने उक्त शव का पोस्टमार्टम करा शव के डीएनए जांच के लिए एफएसएल को सौंप दिया.

पर्याप्त सबूत होने के बाद भी लापरवाह रहे थानेदार

मामले में लापता महिला के पिता द्वारा कजरैली में बरामद किये गये शव को उनकी बेटी का शव बताते हुए गुहार लगाया गया. पर्याप्त सबूत होने के बजाय कजरैली थानाध्यक्ष एसआइ पंकज कुमार ने लापता महिला के पिता की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया और कांड के अनुसंधान में घोर लापरवाही बरती.

डीएनए टेस्ट में शव लापता महिला का निकला

मामले में आये डीएनए टेस्ट में शव नूरपुर की रहने वाली लापता महिला रूबी देवी का पाया गया. इस बात का खुलासा होने के बाद मृतका के पिता मामले में आवेदन लेकर डीआइजी कार्यालय पहुंचे.

डीआइजी ने की कार्रवाई

डीआइजी ने मामले में संज्ञान लेते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था और कजरैली के वर्तमान थानाध्यक्ष एसआइ नवनीश कुमार को बुला कर कांड की समीक्षा की गयी. इसमें दोनों ही थानाध्यक्षों द्वारा कांड को दर्ज करने से लेकर उसके अनुसंधान में मनमानी और लापरवाही पायी गयी.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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