bhagalpur news. सीनियर स्केल में प्रोन्नति देकर वेतन निर्धारण करना भूला टीएमबीयू

Author Atul kumar
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bhagalpur news. सीनियर स्केल में प्रोन्नति देकर वेतन निर्धारण करना भूला टीएमबीयू

टीएमबीयू ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को छह माह पहले सीनियर स्केल में प्रोन्नति दी, लेकिन उनका वेतन निर्धारण करना भूल गया है.

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टीएमबीयू ने असिस्टेंट प्रोफेसरों को छह माह पहले सीनियर स्केल में प्रोन्नति दी, लेकिन उनका वेतन निर्धारण करना भूल गया है. ऐसे में उन प्रोफेसरों में आक्रोश हैं. मामले को लेकर बुधवार को शिक्षक संगठन यूडीटीए के सचिव विवेक हिंद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल बुधवार को रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे से मिला. साथ ही प्रोन्नति से संबंधित लंबित अधिसूचना अबतक जारी नहीं होने व स्थायी प्रोन्नति प्रकोष्ठ का गठन अबतक नहीं किये जाने का मुद्दा रजिस्ट्रार के समक्ष रखा. इससे पहले शिक्षक संगठन की तरफ से कुलपति को भी आवेदन दिया गया है. बजट हो चुका पारित, वेतन निर्धारण लंबित – यूडीटीए विवेक हिंद ने कुलपति को दिये आवेदन में कहा कि विवि के कुल 94 सहायक प्राध्यापक, जो सीनियर स्केल में प्रोन्नत हो चुके हैं. वह लंबे समय से वेतन निर्धारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जबकि विवि का बजट पूर्व में पारित हो चुका है. फिर भी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया लंबित है. ऐसे में प्राध्यापकों में निराशा है. प्रक्रिया लंबित रहने से आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है. उन्होंने अनुरोध किया है कि शीघ्र वेतन निर्धारण समिति का पुनर्गठन किया जाये, ताकि वेतन नियमानुसार समायोजित की जा सके. अधिसूचना जारी करने की मांग यूडीटीए के सचिव ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों में बचे कुछ शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिसूचना अबतक जारी नहीं गयी है. उन शिक्षकों का भी जल्द अधिसूचना निर्गत करने की मांग की है. स्थायी प्रोन्नति प्रकोष्ठ गठन करने की मांग सचिव ने कहा कि प्रोन्नति मामले को लेकर वर्ष 2024 के 12 नवंबर को शिक्षकों ने विवि में धरना दिया था. उस समय विवि प्रशासन से वार्ता के क्रम में विवि में स्थायी प्रोन्नति प्रकोष्ठ गठन करने की मांग की गयी थी, लेकिन सात माह बाद भी गठन नहीं किया गया है. कहा कि स्थायी प्रोन्नति प्रकोष्ठ के गठन होने से विश्वविद्यालय में प्रोन्नति की प्रक्रिया नियमित रूप से संचालित होते रहेंगे. कोट – शिक्षकों के मामले को कुलपति के समक्ष रखा जायेगा. उनके निर्देश पर आगे की प्रक्रिया की जायेगी. प्रो रामाशीष पूर्वे, रजिस्ट्रार

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