bhagalpur news. 22 एकड़ के लिए लड़ रहे टीएमबीयू प्रशासन को मिली बड़ी जीत, कोर्ट ने बाहरी लोगों के दावे को किया खारिज

टीएमबीयू को टीएनबी कॉलेज के सामने की कीमती जमीन पर मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है
टीएमबीयू को टीएनबी कॉलेज के सामने की कीमती जमीन पर मालिकाना हक की कानूनी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है. सब जज वन के कोर्ट ने इस जमीन पर बाहरी लोगों द्वारा किये गये दावे को खारिज कर दिया है. इस अदालती कार्यवाही में एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि जिस जमीन की लड़ाई अब तक 22 एकड़ मानकर लड़ी जा रही थी, उसका वास्तविक रकबा लगभग 120 एकड़ है.
वादी की अनुपस्थिति पर कोर्ट का फैसला
विवि के पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में टीएमबीयू के रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दी है. अधिवक्ता के अनुसार, सब जज वन की कोर्ट में नौ अप्रैल को मामले की सुनवाई तय थी. वादी अमरेंद्र नारायण चौधरी और अन्य की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई कार्रवाई की गयी. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वादी पक्ष जानबूझकर मामले को लंबित रखने की कोशिश कर रहा था. तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने अमरेंद्र नारायण चौधरी के दावे को खारिज कर दिया.
प्रशासन ने पहले ही रद्द की थी जमाबंदी उल्लेखनीय है कि कोर्ट के इस फैसले से पहले सितंबर, 2025 में जिला प्रशासन ने भी एक बड़ी कार्रवाई की थी. प्रशासन ने बाहरी लोगों के नाम पर करायी गयी अवैध जमाबंदी को पहले ही खारिज कर दिया था, जिससे विश्वविद्यालय का पक्ष और मजबूत हो गया था.अब 120 एकड़ जमीन पर होगी नजर
पैनल अधिवक्ता डॉ सिंह और सिंडिकेट सदस्य डॉ मृत्युंजय सिंह गंगा ने बताया कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इसे 22 एकड़ जमीन का मामला मानकर कानूनी पैरवी कर रहा था, लेकिन कोर्ट की कार्यवाही के दौरान दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह भूखंड लगभग 120 एकड़ का है. कोर्ट से मिली जीत के बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन शेष जमीन का पता लगायेगा. 120 एकड़ जमीन की सुरक्षा और उस पर विश्वविद्यालय के पूर्ण नियंत्रण को लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की जायेगी. इस जीत के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में खुशी की लहर है, क्योंकि यह जमीन कॉलेज के विस्तार और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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