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bhagalpur news. डाकघरों में अब रजिस्टर्ड नहीं, सिर्फ होगा स्पीड पोस्ट

डाकघरों में अब रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं होगा. रजिस्ट्री पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है.

डाकघरों में अब रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं होगा. रजिस्ट्री पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है. यह व्यवस्था एक सितंबर से लागू हो जायेगी. विभाग का मानना है कि इस फैसले से डाक सेवाएं तेज, सुविधाजनक और आधुनिक बनेगी. वहीं, इस निर्णय को इस तरह से देखा जा रहा है कि रजिस्ट्री पोस्ट पर विभाग को अधिक खर्च आ रहा है. यानी, रजिस्ट्री पोस्ट रिटर्निंग उतने ही पैसों में होता है, जितने में बुकिंग होती है. यानी, रजिस्ट्री पत्र लौटने पर इसका खर्च विभाग को वहन करना पड़ता है. वहीं, डाक विभाग के अनुसार रजिस्टर्ड पोस्ट का उपयोग भी लगातार घट रहा है. इसके चलते भी स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज करने का फैसला लिया गया है. 1854 में चालू हुई थी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1854 में हुई थी. इस सुविधा के तहत ग्राहकों को डिलीवरी का प्रूफ और रिसीवर के हस्ताक्षर मिलते थे. अब वही सुविधाएं स्पीड पोस्ट में भी उपलब्ध होगी. अंतर सिर्फ इतना है कि स्पीड पोस्ट सेवा अपनी तेज डिलीवरी के लिए जानी जाती है. इसमें पार्सल पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है. जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट केवल नामित व्यक्ति को ही दी जाती थी. जानें, कितना आयेगा खर्च खर्च की बात करें तो 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 200 किमी से ऊपर 35 रुपये, जबकि 200 ग्राम तक के पार्सल के लिए दूरी के हिसाब से 40 से 70 रुपये तक शुल्क देना होगा. 201 से 500 ग्राम तक के पार्सल के लिए 50 से 90 रुपये तक और हर 500 ग्राम अतिरिक्त वजन पर 15 से 50 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है. कोट : रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने की जानकारी मिली है लेकिन, इससे संबंधित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. पत्र प्राप्त होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जायेगी. सुबोल सिंह, पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर, भागलपुर

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