कहलगांव प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसेम भवन सभागार में बीडीओ राजीव रंजन की अध्यक्षता में बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के सफल संचालन के लिए गठित विभिन्न कोषांगों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में निर्वाचन आयोग की ओर से निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में प्रत्येक कोषांग के कार्य-दायित्वों की समीक्षा की गयी तथा निर्वाचन कार्यों के सुचारू व पारदर्शी संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये. निम्नलिखित एजेंडा पर विचार-विमर्श व निर्णय लिया गया. निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की समीक्षा व उनके पूर्ण अनुपालन के लिए कार्य योजना तैयार की गयी.
कोषांगवार कार्य-दायित्वों का निर्धारण एवं पुनर्संरचना की गयी, ताकि सभी कोषांगों में समन्वय सुचारू रहे. वल्नरेबिलिटी मैपिंग व क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की स्थिति की समीक्षा कर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिये गये. विधि-व्यवस्था व शांति-स्थापना संबंधी तैयारी पर विशेष बल दिया गया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो सके. प्रशिक्षण, सामग्री भंडारण, परिवहन व संचार व्यवस्था से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी और जिम्मेदार पदाधिकारियों को स्पष्ट कार्य-निर्देश दिये गये. सूचना आदान-प्रदान व रिपोर्टिंग प्रणाली को अधिक तीव्र एवं पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत संचार व्यवस्था स्थापित करने पर बल दिया गया. बैठक मे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अमित राज, लेखा, स्थापना एवं अन्य संबंधित शाखाओं के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे. बीडीओ ने सभी कोषांग प्रभारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक गतिविधि की दैनिक प्रगति रिपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी. निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने का संकल्प लिया गया.प्रशासन निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराने को प्रतिबद्ध : एसडीएम
बिहार विधान सभा चुनाव के संबंध में बैठक हुई. अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने की. उन्होंने विधि व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, पोस्टर-बैनर, सामग्री, नाम निर्देशन, वाहन, एकल खिड़की व आचार संहिता सहित कुल 11 गठित कोषांग के पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग से निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्यों के सुचारु व पारदर्शी संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये प्रचार बैनर, पोस्टर व होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई तेजी से पूरी की जा रही है. किसी भी सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थल या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति लगायी गयी प्रचार सामग्री आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसे हटाना अनिवार्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति या दल इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

