प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में कई निर्देश

Updated at : 29 May 2024 11:33 PM (IST)
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प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में कई निर्देश

आकांक्षी योजना में प्रखंड का चयन होने के बाद विभाग को जो दायित्व मिला है, उसे समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.

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सुलतानगंज. प्रखंड समन्वय समिति की बैठक बुधवार को हुई. आकांक्षी योजना में प्रखंड का चयन होने के बाद विभाग को जो दायित्व मिला है, उसे समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. पंचायत में रह कर योजना से संबंधित जानकारी को अपडेट करे. पंचायत से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार निष्पादन करने की बात कही गयी. सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ने कार्य की जानकारी दी. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कम यूजर चार्ज वाले चिह्नित वार्ड, सभी वार्ड अंतर्गत कचरा उठाव, सभी पैडल व ई रिक्शा ठीक कराने के लिए पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया. लंबित डब्लूपीयू को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. सभी पंचायत में वरीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. वह पंचायत कार्यालय जांच, अभिलेख जांच व रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण करेंगे. स्वच्छता शुल्क को लेकर सभी वार्ड व मुखिया के साथ बैठक कर यूजर चार्ज लेने का निर्देश दिया गया. बैठक में बीडीओ संजीव कुमार सहित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थिति थे.

एसडीएम व डीसीएलआर ने बैठक में दिये निर्देश

सुलतानगंजअंचल कार्यालय में बुधवार को एसडीएम धनंजय कुमार, डीसीएलआर अनीश कुमार ने सीओ रवि कुमार व राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा कर पेंडिंग पड़े म्यूटेशन की जांच कर जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. बैठक में राजस्व कर्मचारी को किसान के जमाबंदी से आधार लिंक करने में तेजी लाने को कहा गया है. अभी तक मात्र 32% ही जमाबंदी आधार से लिंक हुआ है. इसे 15 जून तक 50% जमाबंदी से आधार लिंक करने, परिमार्जन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया. सरकारी जमीन का इंट्री करने का निर्देश दिया. सरकारी जमीन का ऑनलाइन एंट्री होने से किसान सरकारी जमीन ऑनलाइन देख लेगे. मौके पर राजस्व कर्मचारी मौजूद थे.

रेलवे एक्ट में तीन गिरफ्तार

सुलतानगंज रेलवे स्टेशन पर रेलवे एक्ट के तहत बुधवार को तीन लोगों को आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरपीएफ पुलिस ने बताया कि दो अवैध वेंडर को गिरफ्तार कर पीआर बांड पर मुक्त करते हुए निर्धारित तिथि में रेलवे न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. गंदगी फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है.

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