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bhagalpur news. अकबरनगर हत्याकांड के चार आरोपित दोषी करार, 11 को सुनाई जायेगी सजा

अकबरनगर थाना में तीन साल पूर्व दर्ज हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे 13 की अदालत में मंगलवार को सुनवाई पूरी की गयी.

भागलपुर अकबरनगर थाना में तीन साल पूर्व दर्ज हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने चार आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे 13 की अदालत में मंगलवार को सुनवाई पूरी की गयी. अकबरनगर हत्याकांड के ही मामले से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. जिसमें मकिया मंडल उर्फ वाल्मिकी मंडल, भारत मंडल उर्फ भरतलाल मंडल और प्रसादी मंडल शामिल हैं. वहीं इसी केस से जुड़े एक अन्य मामले में कोर्ट ने गोविंद मंडल को दोषी करार दिया है. बता दें कि इसी कांड का एक अभियुक्त योगेंद्र मंडल कुछ माह पूर्व ही कोर्ट में पेशी के लिए लाये जाने के दौरान हथकड़ी सरका कर भागने में सफल रहा था. उक्त मामले में स्टेशन हाजत में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कराया गया था. मामले में अभियोज पक्ष की ओर से सुनवाई में हिस्सा ले रहे अपर लोक अभियोजक जय प्रकाश यादव व्यास ने बताया कि 11 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की जायेगी. बताया कि अकबरनगर के कोदरा भित्ता के घनश्याम मंडल के पुत्र त्रिपुरारी मंडल की 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

मारपीट मामले में दोषी आरोपित को बांड पर छोड़ा

नाथनगर थाना में छह साल पूर्व दर्ज जानलेवा हमला व मारपीट के मामले में एडीजे 16 की अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हुई. मामले में कांड के आरोपित राजा यादव और दिना यादव को हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त किया है. जबकि इसी मामले में मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है. मंगलवार को दो आरोपितों को मारपीट के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपितों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत बांड के तहत छोड़ दिया. यानी कि अगर भविष्य में उक्त आरोपित फिर से इस तरह की घटना को दोहराते हैं तो उन्हें कारावास की सजा दी जायेगी.

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