bhagalpur news. महिला की हत्या मामले में 118 दिन बाद सजौर थाने में दर्ज हुई प्राथमिकी

न्याय की पहली सीढ़ी एफआइआर होती है. जब यही 118 दिन बाद दर्ज हो, तो सोचिए पीड़ित के लिए न्याय का रास्ता कितना बेबस और लाचार कर देने वाला होगा.
न्याय की पहली सीढ़ी एफआइआर होती है. जब यही 118 दिन बाद दर्ज हो, तो सोचिए पीड़ित के लिए न्याय का रास्ता कितना बेबस और लाचार कर देने वाला होगा. मामला भागलपुर जिले के सजौर प्रखंड का है. सजौर के वार्ड नंबर पांच निवासी गणेश दास की पत्नी अनोखा देवी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गयी थी. मामले में गोरडीह के बसेठा निवासी 80 वर्षीय वृद्ध मृतिका के पिता वसंत दास ने पुत्री की मौत के लिए पति गणेश दास को जिम्मेदार ठहराते हुए एसिड पिला कर हत्या करने का आरोप लगाया था. इस वर्ष छह फरवरी को ही घटना हुई थी. उसी दिन पीड़ित पिता ने जेएलएनएमसीएच मायागंज स्थित बरारी थाना पुलिस के समक्ष अपना बयान दिया था, लेकिन वृद्ध का बयान बरारी कैंप थाने से सजौर थाना पहुंचने में 118 दिन लग गये. अब तीन जून को सजौर थाने की पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया है.
क्या था पूरा मामला गोराडीह के बसेठा वार्ड नंबर नौ निवासी 80 वर्षीय वृद्ध वसंत दास ने अपने बयान में कहा है कि दामाद अक्सर बेटी के साथ मारपीट करता था. पांच फरवरी को रात नौ बजे जब बेटी को फोन किया, तो उसने बताया कि पति ने लड़ाई के बाद जबरन एसिड पिला दी गयी है. कहा कि मेरे पास साधन नहीं होने के कारण मैं पुत्री के घर नहीं जा सका. इसके बाद परिजनों की सूचना पर वह छह फरवरी को सुबह छह बजे मायागंज अस्पताल पहुंचे, तबतक पुत्री की मौत हो चुकी थी. थानाध्यक्ष ने बताया – क्यों विलंब हुआ सजौर थानाध्यक्ष अनि सूरज कुमार ने बताया कि बयान की मूल कॉपी एक माह बाद प्राप्त हुआ था. इसके बाद एफआइआर में दिया गया नंबर गलत था, जिस कारण सूचक से संपर्क नहीं हो रहा था. जब सही नंबर पता किया गया तो जानकारी मिली कि सूचक बीमार पड़ गये हैं और वह थाना आने में असमर्थ हैं. जब कांड के सूचक ठीक हुए तो थाना पहुंचे, जिसके बाद एफआइआर दर्ज की गयी. पुलिस अनुसंधान में जुट गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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