भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र के विक्रमशिला काॅलाेनी निवासी बिल्डर व व्यवसायी निरंजन पाेद्दार ने अपने बिजनेस पार्टनर पंकज कुमार राय के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है. तिलकामांझी थाना में दिये आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर ली गयी है. आवेदन में निरंजन पोद्दार ने उल्लेख किया है कि उन्होंने एक श्री कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनायी थी. जिसमें वह 50 प्रतिशत तो पंकज कुमार राय और मुकेश कुमार राय 25-25 प्रतिशत के हिस्सेदार हैं. इसी कंपनी के अधीन उन लोगों ने मिलकर सराय स्थित जय राजशीला टावर नामक अपार्टमेंट का निर्माण कार्य शुरू कराया. कंपनी के सभी चेक पर उनके और पंकज राय के हस्ताक्षर होते थे. इसके बाद ही पैसों की निकासी होती थी. इसी बीच निरंजन पोद्दार अपनी बीमारी का इलाज कराने दिल्ली चले गये. इस पर उनके पार्टनर पंकज ने कहा कि उनके दिल्ली में रहने की वजह से काफी काम प्रभावित हो रहा है. जरूरत पड़ने पर पैसों की निकासी नहीं होने पर काम बाधित हो जाता है. इस पर उसने कुछ ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करने को कहा, ताकि काम प्रभावित न हो और जरूरत पड़ने पर चेक के माध्यम से पैसों की निकासी की जा सके. पर पंकज ने उस चेक से बैंक से करीब 20 लाख रुपए की निकासी गलत तरीके से कर ली. यहां तक की उक्त खाते के सभी अपडेट जोकि निरंजन पोद्दार के मोबाइल पर आता था, उस नंबर को भी बैंक से बलवा दिया. इस कारण बैंक से की जा रही निकासी की जानकारी और खाते से होने वाले ट्रांजेक्शन की किसी प्रकार की जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी. इसके बाद भागलपुर पहुंचने पर उन्होंने जब कंपनी के खाते का बैलेंस शीट चेक करवाया तो यह बात सामने आयी. विगत 26 फरवरी को उन्हें इस बात की पूरी जानकारी मिल गयी कि पंकज के द्वारा उनकी गैर हाजिरी में गलत तरीके से खाते से निकासी की गयी थी. इसके बारे में पंकज से पूछने पर वह टालमटोल करने लगा. जब पंकज निकासी किये गये पैसों को लाैटाने को लेकर टालमटोल करने लगा तो उन्होंने तिलकामांझी थाना में आवेदन देकर उसके विरुद्ध केस दर्ज करवाया है. पुलिस ने बताया कि मामले में दिये आवेदन के आधार पर केस दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. वरीय पदाधिकारियों से मिलने वाले निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
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