– एक्साइज कोर्ट के इंचार्ज कोर्ट एडीजे 16 की अदालत ने मामले में की कार्रवाई, पुलिस पदाधिकारियों को दी चेतावनी- सभी मामले मद्य निषेध अधिनियम से संबंधित थे, आरोपितों को गिरफ्तार कर लाया गया था कोर्ट
संवाददाता, भागलपुर
आरोपितों/वांछितों की गिरफ्तारी के दौरान दस्तावेजों के संधारण और उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में दूसरे दिन यानी बुधवार को भी कोर्ट की ओर से कार्रवाई की गयी. मंगलवार को चार पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध मामले में की गयी जुर्माना की कार्रवाई के बाद दूसरे दिन बुधवार को भी पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही पकड़ी गयी. जिस पर कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की है. बता दें कि उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायालय एक्साइज 1 और 2 के इंचार्ज कोर्ट एडीजे 16 विश्व विभूति गुप्ता की अदालत में मद्य निषेध अधिनियम के तहत पकड़े गये आरोपितों को प्रस्तुत किया गया था. जहां कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस पदाधिकारियों द्वारा न तो गिरफ्तार आरोपितों और उनके परिजनों को गिरफ्तारी के कारणों संबंधित कोई दस्तावेज सौंपा, नहीं केस डायरी में गिरफ्तारी के कारण का उल्लेख किया और न ही अरेस्ट मेमो के गिरफ्तारी के कारणों को भरा. जबकि पटना उच्च न्यायालय की ओर से किसी भी तरह की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिया जा चुका है. मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाया गया.मद्य निषेध अधिनियम के मामलों में इन अनुसंधानकर्ताओं/पुलिस पदाधिकारियों पर की गयी कार्रवाई
– बरारी थाना कांड के अनुसंधानकर्ता पीएसआइ अविनाश राउत को 25 हजार जुर्माना– खरीक थाना कांड के अनुसंधानकर्ता पीएसआइ सतेंद्र पासवान को 10 हजार जुर्माना- नवगछिया थाना कांड के अनुसंधानकर्ता एएसआइ अजय कुमार को 10 हजार जुर्माना– एक्साइज सदर थाना कांड के अनुसंधानकर्ता एएसआइ राकेश कुमार को 10 हजार जुर्माना- एक्साइज कहलगांव थाना कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ शिव पूजन को 10 हजार जुर्माना
– एक्साइज नवगछिया थाना कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ पिंटू कुमार को 10 हजार जुर्माना- एक्साइज कहलगांव थाना कांड के अनुसंधानकर्ता एसआइ दिवाकर कुमार गौतम को 10 हजार जुर्माना– एक्साइज 2 की अदालत के तीन अनुसंधानकर्ताओं को भी 10-10 हजार जुर्माना लगाया है.
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