वैट व जीएसटी की वसूली को लेकर राज्यकर विभाग सख्त, बैंक खाते सीज करने कार्रवाई शुरू

Updated at : 29 Sep 2024 12:41 AM (IST)
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वैट व जीएसटी की वसूली को लेकर राज्यकर विभाग सख्त, बैंक खाते सीज करने कार्रवाई शुरू

राज्य कर विभाग ने वैट व जीएसटी की वसूली को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है.

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– 533 बकायेदार व्यापारी किये गये हैं चिह्नित वरीय संवाददाता, भागलपुर राज्य कर विभाग ने वैट व जीएसटी की वसूली को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. भागलपुर में बकायेदार कारोबारी को चिह्नित कर बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई राज्य कर विभाग के अधिकारियों की ओर से की जाने लगी है. विभाग के अनुसार भागलपुर व बांका के लिए बकाया व्यापारियों की सूची जारी की गयी है. करीब 533 ऐसे व्यापारी चिह्नित किये गये हैं, जो बकायेदार हैं. राज्यकर विभाग में ऐसे व्यापारियों की सूची बनी है जिनका बकाया लंबे समय यानि जीएसटी कानून आने से पहले का है. राज्य सरकार ने ऐसे बकायेदारों को राहत देते हुए ओटीएस स्कीम चलायी है. इस स्कीम के तहत बकाएदार व्यापारी निर्धारित कर का 35 प्रतिशत, जुर्माने व ब्याज का दस प्रतिशत राशि जमाकर राहत पा सकते हैं. जो स्कीम के तहत भी बकाया जमा नहीं कर रहे हैं विभाग अब उनका खाता सीज करेगा. मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर अंचल-1 में कुल 263 बकायेदार हैं जिसपर करोड़ों का बकाया है. ओटीएस स्कीम के तह 145 लोगों का बकाया एक करोड़ 66 लाख निकला लेकिन ओटीएस स्कीम के तहत सिर्फ 30.02 लाख ही व्यापारियों को जमा करने पड़े. अंचल दो में कुल बकाएदार व्यापारियों की सूची 270 है. जहां 119 व्यापारियों पर अबतक 59.30 लाख का बकाया निकल चुका है. ओटीएस स्कीम के तहत महज 12.99 लाख रुपए जमा करने पड़े हैं. स्कीम को सितंबर से बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दिया है.

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