कजरैली थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 27 Jun 2024 11:40 PM (IST)
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कजरैली थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त दोषी करार

कजरैली थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त दोषी करार

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कजरैली थाना में कुछ साल पूर्व दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में चल रही सुनवाई दौरान भागलपुर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है. मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजिता कुमारी की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आगामी 8 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. एनडीपीएस एक्ट मामले में 1 साल की सजा 17 साल पूर्व तिलकामांझी थाना में भारी संख्या में मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में भागलपुर कोर्ट ने सजा सुनाई है. जिसमें कांड के अभियुक्त सिंटू कुमार को एक साल सश्रम कारावास की सजा दी है. निगरानी मामले में एसआरपी की हुई गवाही जिला व्यवहार न्यायालय के विशेष निगरानी अदालत में चल रहे विजिलेंस के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई. जिसमें गवाही के लिए पटना रेल के एसआरपी गवाही को पहुंचे. गवाही दर्ज कराने के बाद वे वापस चले गये. इधर बताया जा रहा है कि विशेष निगरानी अदालत में विभिन्न मामलों में रिकॉर्ड 8 गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी. एससी/एसटी थाना में दर्ज केस को उठाने की धमकी का आरोप गोराडीह के बड़ी जमीन के रहने वाली सुशील देवी गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची. जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए एसएसपी को आवेदन दिया कि उनके द्वारा पूर्व में एससी/एसटी थाना में दर्ज कराये गये केस के आरोपित उन्हें परेशान कर रहे हैं. वे लोग लगातार उन्हें केस उठाने की धमकी दे रहे हैं.

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