नवगछिया में गैंगरेप व तिहरे हत्याकांड के चारों दोषियों को ताउम्र-कैद की सजा

भागलपुर : नवगछिया में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में दो साल के अंदर फैसला आ गया और मामले के चारों दोषियों को ताउम्र-कैद की सजा हुई. इनमें बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित कुमार व मो महबबू उर्फ महबूबा शामिल हैं. […]
भागलपुर : नवगछिया में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में दो साल के अंदर फैसला आ गया और मामले के चारों दोषियों को ताउम्र-कैद की सजा हुई. इनमें बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित कुमार व मो महबबू उर्फ महबूबा शामिल हैं.
पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को उक्त आरोपित के उम्रकैद कीसजा पर संबंधित धारा में व्याख्या किया कि यह उम्रकैद आरोपित के बचे हुए शेष जीवन तक होगा. इसके अलावा प्रत्येक पर कोर्ट ने 10 अलग-अलग धाराओं को मिलाकर 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
यह जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. साथ ही बिहार सरकार को प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख की राशि पीड़िता को देने का निर्देश हुआ है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह, राजकुमार ने जिरह किया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि डॉक्टर और अनुसंधान कर्ताओं को मिलाकर कुल 14 गवाह ने ट्रायल में भाग लिया.
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