भागलपुर : नवगछिया में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड व एक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के मामले में दो साल के अंदर फैसला आ गया और मामले के चारों दोषियों को ताउम्र-कैद की सजा हुई. इनमें बलराम राय उर्फ बाले राय, मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित कुमार व मो महबबू उर्फ महबूबा शामिल हैं.
पॉक्सो के विशेष कोर्ट सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने बुधवार को उक्त आरोपित के उम्रकैद कीसजा पर संबंधित धारा में व्याख्या किया कि यह उम्रकैद आरोपित के बचे हुए शेष जीवन तक होगा. इसके अलावा प्रत्येक पर कोर्ट ने 10 अलग-अलग धाराओं को मिलाकर 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
यह जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. साथ ही बिहार सरकार को प्रतिकर अधिनियम के तहत एक लाख की राशि पीड़िता को देने का निर्देश हुआ है. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल व बचाव पक्ष से पन्ना सिंह, राजकुमार ने जिरह किया. पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि डॉक्टर और अनुसंधान कर्ताओं को मिलाकर कुल 14 गवाह ने ट्रायल में भाग लिया.
25 नवंबर 2017 की रात हुई थी पीड़िता के माता-पिता व भाई की हत्या : नवगछिया में 25 नवंबर 2017 को पीड़िता के माता-पिता और भाई को बेरहमी से मार डाला गया था. तब हत्यारों ने पीड़िता को भी अपनी नजर में मार ही डाला था, लेकिन धारदार हथियार के कई वार लगने के बाद भी वह मौत के मुंह से बच निकली.
आरोपित ने उसके साथ गैंगरेप किया. गंभीर हालत में उसका पटना में उपचार कराया गया. उस दौरान ही जब उसे होश आया, तो उसके बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नवगछिया एसपी ने आरोपितों में बिहपुर थानांतर्गत मोहन सिंह, कन्हैया झा उर्फ रोहित कुमार, मो महबूब उर्फ महबूबा और बलराम राय उर्फ बाले राय को गिरफ्तार कर लिया था.
समाज को एक सीख देने के लिए मृत्युदंड देने की मांग : पाॅक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने दोषी आरोपित के खिलाफ सजा सुनाये जाने से पहले अपील किया कि यह काफी गंभीर व दुर्लभ घटना है. इस विभत्स घटना के आरोपितों को सजा दिलाने में वरीय पदाधिकारियाें का भी सहयोग मिला. इस घटना ने पीड़िता के परिवार को क्षत-विक्षत कर दिया. आरोपित ने माता-पिता व भाई की हत्या करते हुए नाबालिग के साथ गैंगरेप किया. समाज में एेसी घटना दोहरायी न जाये, इसको लेकर कोर्ट से आरोपितों के लिए मृत्युदंड की मांग है.