Bhagalpur news ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराने वाले गिरोह के पांच सदस्य गिरफ्तार

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सुलतानगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन से यात्रियों के सामान चुराने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

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सुलतानगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन से यात्रियों के सामान चुराने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से सोना-चांदी के जेवर, मोबाइल फोन तथा चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए हैं. बरामद सामान की करीब 7 लाख 60 हजार रुपये बताई जा रही है.

आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरोह ट्रेन संख्या 13242 राजेद्रनगर-बांका इंटरसिटी डाउन से सुलतानगंज स्टेशन पहुंचेगा. जिसके बाद आरपीएफ पोस्ट सुलतानगंज, आरपीएफ क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच, जमालपुर की संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम में आरपीएफ पोस्ट सुलतानगंज के इंस्पेक्टर फिरोज अख्तर, आरपीएफ क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच, जमालपुर के इंस्पेक्टर एसके सुधा सहित अन्य अधिकारी व जवान शामिल थे. शुक्रवार करीब 4:01 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंचने के बाद पांच संदिग्ध युवक ट्रेन से उतरकर पुराने स्टेशन भवन के पीछे से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे. टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे. तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ जवानों ने चारों ओर से घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों में मनोज कुमार सरफी (48) विष्णुपुरी चितकोहरा, थाना गर्दनीबाग, पटना,मो नौशाद (33), गुलजार पोखर, थाना कोतवाली, मुंगेर,जसीमुद्दीन उर्फ पप्पू (45), दिलावरपुर, थाना कोतवाली, मुंगेर,मो हैदर अली फैज (33), शादिपुर, थाना कोतवाली, मुंगेर,मो नौशाद (30), मुरगियाचक, थाना कोतवाली, मुंगेर शामिल हैं.

तलाशी में मिले जेवर, मोबाइल और औजार

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से सोने जैसे धातु के कंगन, टीका, झुमका, चांदी की पायल, हाथ का कंगन, गले की चेन सहित कई आभूषण बरामद हुए. इसके साथ ही कई मोबाइल फोन, नकद रुपये तथा चोरी में इस्तेमाल होने वाले चाकू, ब्लेड, कटर, प्लास, पेचकस, हथौड़ा और मास्टर की भी बरामद किए गए. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के बैग को ब्लेड से काटकर मौका मिलने पर उनका सामान चोरी कर लेते थे.आरपीएफ ने सभी बरामद सामान को जब्त कर पांचों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी भागलपुर को सौंप दिया. मामले में जीआरपी ने कांड संख्या 53/2026, तहत बीएनएस की धारा 303(2), 317(5) और 112(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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