नक्सली हमले का दूसरा आरोपित रिहा

Updated at : 30 Jun 2018 4:04 AM (IST)
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नक्सली हमले का दूसरा आरोपित रिहा

भागलपुर : 10 अप्रैल 2014 को हवेली खड़गपुर में बारूदी सुरंग में फंसे सीआरपीएफ जवानों की हत्या और गोलीबारी मामले में फांसी की सजा सुनाये जा चुके अपराधी विपिन मंडल (28) को पटना हाइकोर्ट ने रिहा कर दिया है. खड़गपुर थाना में ही दर्ज 2014 के ही एक आर्म्स एक्ट के मामले में बेल मिलने […]

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भागलपुर : 10 अप्रैल 2014 को हवेली खड़गपुर में बारूदी सुरंग में फंसे सीआरपीएफ जवानों की हत्या और गोलीबारी मामले में फांसी की सजा सुनाये जा चुके अपराधी विपिन मंडल (28) को पटना हाइकोर्ट ने रिहा कर दिया है. खड़गपुर थाना में ही दर्ज 2014 के ही एक आर्म्स एक्ट के मामले में बेल मिलने के बाद शुक्रवार को उसे जेल से बाहर किया गया. जहां पहले से रिहाई का इंतजार कर रहे भांजे के साथ वह मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया.

जेल से निकलने के बाद विपिन मंडल ने बताया कि पुलिस द्वारा झूठे केस में फंसाया गया था. इसके विरुद्ध उन्होंने पटना हाइकोर्ट में अपील की थी. जिसपर कोर्ट ने उनकी रिहाई का फैसला सुनाया था. उसने बताया कि उसके बाद ही उसे हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध एक आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया था. जिसमें बेल लेने के बाद वह शुक्रवार को बाहर आया. बता दें कि इसी मामले में दो दिन पूर्व बुधवार को मुंगेर के रहने वाले रत्तू कोड़ा को रिहा किये जाने के बाद जेल से बाहर भेजा गया था. इसके अलावा इस मामले में अधिक लाल पंडित, लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र निवासी बानो कोड़ा और मन्नू कोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया था.
क्या थी घटना
10 अप्रैल 2014 को जमुई-मुंगेर मार्ग पर गंगटा-लक्ष्मीपुर सवालाख बाबा के समीप नक्सलियों के बिछाये बारूदी सुरंग में सीआरपीएफ जवान फंस गये थे. जब तक सीआरपीएफ जवान खुद को बचा पाते उससे पहले ही नक्सलियों ने उनपर गोली चलाना शुरू कर दिया. इस घटना में दो सीआरपीएफ जवान शहीद हो गये थे, जिनमें सोने गोड़ा और रवींद्र राय शामिल थे. दस जवान भ गंभीर रूप से घायल हो गये थे. पुलिस ने 29 अक्टूबर को इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. जिसमें एक लक्ष्मीपुर थाना निवासी रत्तू कोड़ा भी शामिल था. मुंगेर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इन पांचों को फांसी की सजा सुनायी थी.
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