नल जल को ले हुए विवाद में हुई हत्या में दो को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Mar 2025 10:13 PM
व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे प्रथम रविरंजन की अदालत ने भितहा थाना कांड संख्या 32/18 के आलोक में सत्र वाद संख्या 428/19 के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
बगहा. व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे प्रथम रविरंजन की अदालत ने भितहा थाना कांड संख्या 32/18 के आलोक में सत्र वाद संख्या 428/19 के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस बाबत प्रभारी अपर लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि नल जल का पाइप बिछाने के दौरान हुए विवाद में भुईंधरवा निवासी बिंदा सिंह की हत्या हुई थी. इस मामले में मृत बिंदा सिंह की पतोहू सुशीला देवी ने एफआईआर दर्ज कराई थी. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, उपलब्ध प्रदर्शो एवं साक्षियों की गवाही के आधार पर बहस व विचारण के बाद इस हत्याकांड में दोषी पाए गए भुईंधरवा निवासी संजय पटेल एवं कन्हैया पटेल को न्यायालय ने धारा 302/34 भा.द.वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 27 आर्म्स एक्ट के तहत इन दोनों को दो वर्ष की सजा सजा सुनाई गयी.
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