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अनियमितता में फंसे भुसरारी पंचायत की मुखिया व पंचायत सचिव, जवाब तलब

Updated at : 02 Jun 2025 9:45 PM (IST)
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अनियमितता में फंसे भुसरारी पंचायत की मुखिया व पंचायत सचिव, जवाब तलब

प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां सगे संबधियों के नाम से सरकारी राशि का भुगतान मुखिया और पंचायत सचिव की मिलीभगत से किया जा रहा है.

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नरकटियागंज. प्रखंड के कई ऐसे पंचायत हैं जहां सगे संबधियों के नाम से सरकारी राशि का भुगतान मुखिया और पंचायत सचिव की मिलीभगत से किया जा रहा है. ऐसे ही एक मामले में भसुरारी पंचयात की मुखिया सरोज देवी और तत्कालीन पंचायत सचिव दिनेश पांडेय वितीय अनियमितता में फंस गए हैं. मामले में जिला पदाधिकारी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया है. बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि जिन-जिन योजनाओं में राशि का भुगतान किया गया है उसकी जानकारी ली जा रही है. संबंधित से राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी. बता दें कि पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव और मुखिया पर अपने सगे संबंधियों के खाते से लाखों रूपये का भुगतान किया गया. डीपीआरओ ने मुखिया सरोज देवी और तत्कालीन पंचायत सचिव दिनेश कुमार पांडेय से स्पष्टीकरण भी मांगा. पंचायती राज पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि मुखिया के द्वारा 15 वें वित एवं षष्टम वित आयोग की योजनाओं में भारी अनियमित्ता एवं सभी योजनाओं की राशि अपने रिश्तेदार को वेंडर बनाकर भुगतान किया गया है. अक्टूबर 2024 में जांच दल का गठन कर मामले की जांच करायी गयी. जांच दल ने इस क्रम में पाया कि राजेश पाल एवं मुन्ना पाल वर्तमान मुखियापति के चचेरे भाई है. अभिलेख की जांच में पाया गया कि सामग्री की कुछ राशि तिवारी इन्टरप्राईजेज एवं कुछ राशि अहाना इंटरप्राईजेज को भेजी गयी है. परिवाद में वर्णित है कि अहाना इंटरप्राईजेज भसुरारी पंचायत की मुखिया के संबंधी शैलेन्द्र पाल मुखिया के चचेरे भाई है. टीम द्वारा जांच के दौरान अहाना इंटरप्राईजेज भी बंद पाया गया था. जांच में स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन पंचायत सचिव और वर्तमान मुखिया के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी है. 15वें वित्त आयोग मद में मजदूरों की राशि संबंधित मजदूरों के खाते में भेजनी थी. पर भुगतान प्रक्रिया में नियम का अनुपालन नहीं किया गया. ऐसे में जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा डीपीआरओ को 1 माह के अंदर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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