22.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

छात्रा से दुष्कर्म में ट्यूशन टीचर को 20 वर्ष की सजा, 70 हजार रुपये जुर्माना

अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी कर दिए गए अभियुक्त रामायद यादव को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर सत्तर हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

बेतिया. नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी कर दिए गए अभियुक्त रामायद यादव को बीस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर सत्तर हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. रामयाद यादव मानपुर थाने के बकुलिया गांव का रहने वाला बताया जाता है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना मई महीना 2023 की है. सजायाफ़्ता पीड़िता के गांव में एक निजी स्कूल में पढ़ाता था. इसी क्रम में पीड़िता के अभिभावक ने पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रामयाद यादव को अपने घर बुलाने लगा. इसी क्रम में पीड़िता की मां जो कांड की सूचिका है, अपने पति के साथ अपने संबंधी के यहां चली गई. इसी मौके का फायदा उठाकर रामयाद यादव ने छात्रा के साथ दुष्कर्म करना शुरू किया. साथ ही उसने छात्रा को यह धमकी दी कि इस संबंध में किसी को बताने पर उसके मां-बाप की हत्या कर दी जाएगी. कुछ दिन बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई, तब इलाज के दौरान यह पता लगा कि पीड़िता गर्भवती है. उसके बाद पूछताछ करने पर अपने मां-बाप से रो-रोकर घटना के संबंध में विस्तार से बताया. इस संबंध में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel