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बिना रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल चला रहे व्यक्ति व संस्थान पर अब लगेगा एक लाख जुर्माना

शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों की नकेल की तैयारी सरकारी स्तर पर अब तेज हो गई है.

बेतिया. शिक्षा विभाग के ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों की नकेल की तैयारी सरकारी स्तर पर अब तेज हो गई है. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक संचालित निजी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर अनिवार्य है. बावजूद इसके जिलाभर में संचालित पाए गए कुल 592 निजी स्कूलों में से 315 को ही जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा क्यूआर कोड के साथ रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है. जिला शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को चिन्हित करें. ऐसा नहीं करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर एक लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन नहीं करने वाले निजी स्कूलों को शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति या संस्थान पर एक लाख का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.जिला शिक्षा कार्यालय में प्राइवेट स्कूलों के जिला नोडल अधिकारी एडीपीसी राजदेव प्रसाद ने बताया कि शिक्षा विभाग के ई. संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी जिला भर के 434 प्राइवेट स्कूलों का रिनिवल एप्लिकेशन विहित अर्हता के अनुरूप नहीं पाए जाने को लेकर बीआरसी स्तर से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर स्वीकृति लंबित है. इनमें से विहित प्रारूप में निर्धारित अर्हता के साथ निबंधन प्राप्ति का दावा नहीं करने पर जिला के 1,435 पर स्कूलों आवेदन रद्द कर दिया गया है.ऐसे स्कूलों को वांछित अर्हता प्राप्त करने के बाद विहित प्रपत्र में आवेदन पुनः अपलोड करना होगा.

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