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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये अर्थ दंड

Updated at : 14 Nov 2025 9:12 PM (IST)
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शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा, एक लाख रुपये अर्थ दंड

उत्पाद के अनन्य विशेष न्यायाधीश मनीष पांडेय ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित शराब के साथ पकड़े गए एक तस्कर को स्पीडी ट्रायल के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. उत्पाद के अनन्य विशेष न्यायाधीश मनीष पांडेय ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित शराब के साथ पकड़े गए एक तस्कर को स्पीडी ट्रायल के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एक लाख रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सज़ायाफ्ता चनपटिया थाना के पिपरा गांव निवासी रूपेश कुमार साह है. उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 13 नवंबर वर्ष 2023 की है। घटना की रात्रि बलथर थाने के एसआई दीनबंधु सिंह ने सिकटा बलथर रोड में गैस गोदाम के पास अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोक कर तलाशी ली. बाइक पर सवार सजायाफ्ता तथा उसके सहयोगी के पास से नेपाल से लाए जा रहे 150 पीस नेपाली शराब की बोतल कुल मात्रा 45 लीटर के साथ पकड़ा था. मामले को ले दोनों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया था. इसके पश्चात एक आरोपी का वाद पृथक करते हुए विचारण के लिए जुबेनाइल बोर्ड में भेज दिया गया था. जबकि सजायाफ्ता रूपेश साह के वाद का विचारण विशेष न्यायालय में चला. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए आधे दर्जन गवाहों की गवाही, एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श, एवं दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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