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गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा, 80 हजार रुपये जुर्माना

Updated at : 24 Jun 2025 8:32 PM (IST)
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गांजा तस्कर को पांच वर्ष की सजा, 80 हजार रुपये जुर्माना

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही उसके ऊपर अस्सी हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता तस्कर गणेश वर दास मानपुर थाना के पुरैनिया गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 7 मार्च वर्ष 2021 की है. सहोदरा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर मादक पदार्थ लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. इस सूचना पर पुलिस ने बॉर्डर पर नाका लगाया. इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार होकर आते दिखाई दिए. जिनमें से पुलिस को देखकर एक भाग गया और एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया. मोटरसाइकिल पर बंधे बोरा से सात किलो गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में सुभद्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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