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कांग्रेस प्रत्याशी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी

Updated at : 13 May 2024 7:16 PM (IST)
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कांग्रेस प्रत्याशी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी

प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी कालीबाग थाने में दर्ज की गयी है.

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बेतिया. धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार करवाना प.चंपारण लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी को महंगा पड़ गया है. इस मामले में प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी कालीबाग थाने में दर्ज की गयी है. कालीबाग थानाध्यक्ष विवेक कुमार बालेंदु ने बताया कि बेतिया अंचलाधिकारी सह उड़नदस्ता दंडाधिकारी कुमार राघवेंद्र राघवन के आवेदन पर कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के खिलाफ भादवि की धारा 171(एफ),188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है. अंचलाधिकारी ने पुलिस से बताया है कि 12 मई को नगर के चर्च रोड स्थित वर्जिन मेरी कैथेडरल चर्च में राजनैतिक दल द्वारा पर्चा एवं पंप्लेट बांटने की सूचना मिली. जब इसकी जांच की गई तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि चर्च के अंदर कांग्रेस पार्टी का पर्चा एवं पंपलेट बांटा गया है. वहां से पश्चिमी चंपारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा की ईवीएम वोटिंग मशीन का नमूना संबंधी एक पर्चा एवं दो कांग्रेस गारंटी कार्ड जब्त किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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