महिला गांजा तस्कर को छह वर्ष की सजा, साठ हजार जुर्माना

Updated at : 10 Mar 2025 8:42 PM (IST)
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महिला गांजा तस्कर को छह वर्ष की सजा, साठ हजार जुर्माना

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक महिला तस्कर रेशमी देवी को दोषी पाते हुए उसे 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक महिला तस्कर रेशमी देवी को दोषी पाते हुए उसे 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर साठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि महिला गांजा तस्कर रेशमी देवी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत विष्णु पूरा थाने के भुवाल पट्टी गांव की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि इस कांड के सूचक मझौलिया थाने के पुलिस अवर निरीक्षक वसंत कुमार हैं. घटना 22 अक्टूबर वर्ष 2023 की रात की है. मझौलिया पुलिस गश्ती के दौरान नानोसती चौक पर पहुंची, जहां एक महिला पीठ पर बैग और हाथ में झोला लिए हुए खड़ी थी. शक के आधार पर महिला पुलिस पदाधिकारी के मदद से महिला को पकड़ा गया और उसके बैग और झोला की तलाशी ली गई. जिसमें रखा 9 किलो गांजा जब्त किया गया. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

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