नाबालिग से गैंगरेप के आठ दोषियों को उम्र कैद की सजा
Published by : SATISH KUMAR Updated At : 21 Jun 2025 6:35 PM
नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाए गए आठ अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, वहीं प्रत्येक के ऊपर अड़तालिस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
बेतिया. नाबालिग बच्ची से गैंगरेप करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाए गए आठ अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, वहीं प्रत्येक के ऊपर 48 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायाधीश ने अपने सुनाए गए फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. सजायाफ्ता कांता लाल महतो, मुन्ना कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार महतो,जीवन शर्मा, सरदार कुमार, प्रमोद कुमार एवं विनोद कुमार लौकरिया थाना क्षेत्र के मझौवा गांव के रहने वाले हैं. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 6 जून वर्ष 2023 की है. इस कांड के वादी अपनी साडू की नाबालिग बच्ची को लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था. इस दौरान 8:30 बजे रात्रि में सभी अभियुक्त ने मिलकर उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उसे बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया. उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठी उसकी साढ़ू की नाबालिग बच्ची को वे लोग जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया. उसके बाद सुबह में उन लोगों ने नाबालिग को जख्मी हालत में मुक्त किया. इस संबंध में पीड़िता के मौसा ने लौकरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दो वर्ष में पूरी की गई.
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