चरस तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना

चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वही न्यायाधीश ने उसके ऊपर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता सर्वजीत चौधरी उर्फ सतरपीट चौधरी उर्फ अजय चौधरी चौतरवा थाना के पारस नगर गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 4 जनवरी 2023 की है. बेतिया-मोतिहारी मुख्य पथ के पिपरा स्थित नारायण गेस्ट हाउस के पास मुफस्सिल थाने की पुलिस वाहन का चेकिंग कर रही थी. इसी क्रम में मोतिहारी की तरफ से एक युवक मोटरसाइकिल से पीठ पर एक बैग लेकर आ रहा था. पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया. उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग से 2 किलो चरस बरामद किया गया. इस संबंध में उसके विरुद्ध मुफ्फसिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.
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